मुखियामंति युवा संबल योजना: राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना पहले राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के नाम से जाना जाता था। इस योजना के माध्यम से शिक्षित तथा बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।
क्या आप राजस्थान के एक शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? क्या आप नौकरी की तलाश में हैं और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए खुशखबरी है! राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही आपके लिए वरदान साबित हो सकती है।
मुकिमंति युवा संबल योजना राजस्थान
वर्ष 2019:
- 1 फरवरी 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना की शुरुआत की थी।
- योजना का प्रारंभिक उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रति माह ₹3,000 का बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना था।
वर्ष 2021:
1 जनवरी 2021 को, मुख्यमंत्री Ashok Gehlot द्वारा योजना में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
- यह Berojgari Bhatta Yojana Rajasthan का नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया गया।
- बेरोजगारी भत्ते की राशि बढ़ाकर पुरुषों के लिए ₹4,000 और महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए ₹4,500 प्रति माह कर दी गई।
- योजना को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ा गया।
मुखियामंति युवा संबल योजना
यह योजना राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका समर्थन करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप कराकर हर महीने एक निश्चित राशि देती है, ताकि वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें और नौकरी की तलाश पर ध्यान लगा सकें।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार पुरुषों को ₹4,000 और महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को ₹4,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- कौशल विकास: योजना के तहत चयनित आवेदकों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- आत्मनिर्भरता: यह योजना युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है।
मुकिमंति युवा संबल योजना
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना चाहिए।
- बेरोजगार होना चाहिए (वर्तमान में किसी भी प्रकार का रोजगार ना करना)।
- सामान्य के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला एवं विशेष योग्यजन साथियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक रखी गई है
Mukhyamantri yuva संबल योजना दस्तावेज़ सूची
- आधार कार्ड
- राजस्थान निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- बेरोजगारी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आवेदन प्रक्रिया
यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहां आवेदन प्रक्रिया दी गई है:
पात्रता की जांच करें
- योजना के लिए आवेदन करने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि आप पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण
- यदि आप पात्र हैं, तो ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर जाएं। आप ई-मित्र पोर्टल या राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका निगम (RSKDC) की वेबसाइट का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं।
- पंजीकरण करते समय, आपको अपनी आधार संख्या, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।
- सफल पंजीकरण के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड मिलेगा।
आवेदन पत्र भरें
- Login करने के लिए अपनी Registration Number और Password का उपयोग करें।
- आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक जानकारी सही और सटीक रूप से दर्ज करें।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड करें।
शुल्क भुगतान
- निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आप ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं।
आवेदन जमा करें
- आवेदन पत्र जमा करें।
- आपके आवेदन जमा होने के बाद, आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा।
आवेदन स्थिति की जांच करें
- आप अपनी आवेदन स्थिति ई-मित्र पोर्टल या RSKDC वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ कौशल विकास के अवसर भी देती है। यदि आप राजस्थान के एक शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, तो इस Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने पर विचार करें।
आशा करता हूँ की हमारे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए लाभप्रद है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए Sarkari Yojanawala के साथ जुड़े रहे।
उपवास
राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए और आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
बेरोजगार पुरुषों को ₹4,000 तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को ₹4,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 30 वर्ष तक निर्धारित की गई है।