Jharkhand Kisan Samriddhi Yojana झारखंड सरकार द्वारा सोलर पंप सेट दिया जाएगा Apply Online, Eligibility, Documents Required, Benefits, Full Details 2025

Jharkhand Kisan Samriddhi Yojana: पर्यावरण असंतुलन तथा जलवायु में जीवाश्म ईंधनों के योगदान के अवांछित प्रभाव को देखते हुए, वैश्विक स्तर पर, जीवाश्म ईंधन के स्थान पर उर्जा के नवीकरणीय वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग बढ़ रहा है। भारत, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत तक करने के लिये प्रतिबद्ध है। झारखण्ड सरकार भी राष्ट्रीय प्राथमिकता में अपनी भूमिका निभाते हुए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर उर्जा जैसे नवीकरणीय उर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

Jharkhand Kisan Samriddhi Yojana

Jharkhand Kisan Samriddhi Yojana: ‘किसान समृद्धि योजना’ झारखण्ड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग में लाये जा रहे जीवाश्म ईंधन आधारित उर्जा स्रोत के स्थान पर सौर उर्जा चालित सिंचाई इकाईयों की स्थापना देकर कृषि उत्पादन लागत को कम करके झारखण्ड को कृषि प्रतिस्पर्धी बनायेगी तथा किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगी।

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Jharkhand Kisan Samriddhi Yojana Overview

योजना का नाम Jharkhand Kisan Samriddhi Yojana
विभाग का नाम कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
योजना का उद्देश्य किसानों को सोलर पंप प्रदान करना
लाभार्थी झारखंड के पात्र किसान
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन
लाभ दो तरीके का सोलर पंप प्रदान किया जाता है
1.) 5 एचपी
2.) 2 एचपी

Features Of Jharkhand Kisan Samriddhi Yojana

  • यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में चलाई जायेगी।
  • यह सभी तरह के जल स्रोतों (कुआँ, नदी, झरना, तालाब, चेक डैम इत्यादि) से जल उठाव में उपयोगी है।
  • इस योजना के अन्तर्गत दो तरह की सिंचाई इकाईयों की स्थापना/वितरण का प्रावधान है।
    • 5HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट उद्वह सिंचाई इकाई।
    • 2HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट चलंत सिंचाई इकाई।
  • योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर पर 90 प्रतिशत तक अनुदान देगी एवं 10 प्रतिशत अंशदान लाभुकों द्वारा दिया जायेगा।
  • योजना अन्तर्गत लाभुकों का चयन Online आवेदन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभुकों को केवल एक बार ही अनुदान का लाभ दिया जायेगा। समूह की स्थिति में समूह के सभी सदस्यों को कम से कम 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

किसान समरिद्दी योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित इकाई की प्रमुख ऊर्जा आधारित पोम्पी सेट यूनिट

  • 5 HP सतही सौर उर्जा पम्पसेट आधारित उद्वह सिंचाई इकाई
    इसके अन्तर्गत नदी, नाले, तालाब, चेकडैम, बडे़ कुएँ जैसे जलस्रोत जहाँ प्रायः सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध रहता है, पर 5 HP क्षमता के सौर उर्जा चालित सतही पम्पसेट आधारित छोटे उद्वह सिंचाई इकाई स्थापित किये जायेंगे जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 05 एकड़ होगी, इस उद्वह सिंचाई इकाईयों की स्थापना एकल/ सामूहिक इकाई के रूप में की जाएगी।
  • 2 HP सतही सौर उर्जा पम्पसेट आधारित चलंत सिंचाई इकाई
    इसके अन्तर्गत नदी, नाले, तालाब, चेक डैम, कूप जैसे जलस्रोत जहाँ सालोभर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, पर 2 HP क्षमता के सौर उर्जा चालित सतही पम्पसेट आधारित चलंत सिंचाई इकाई किसानों को प्रदान किये जायेगें जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 01 एकड़ होगी। इस प्रकार की सिंचाई इकाईयाँ ट्राली के उपर अवस्थित होंगी और जो किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर उपयोग के लिये प्रदान की जाएंगी।

Benefits Of Jharkhand Kisan Samriddhi Yojana

  • सौर ऊर्जा से चलने के कारण बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे विद्युत ऊर्जा में बचत।
  • सौर ऊर्जा से चलने के कारण इसे किसी भी मौसम में सिंचाई का प्रयोग कर खेती की जा सकती है।
  • 2HP सतही सौर ऊर्जा पम्पसेट आधारित चलंत सिंचाई ईकाई को किसी भी स्थान पर असानी से लेकर जाया जा सकता है।
  • इसके रख-रखाव पर खर्च कम।

Documents Required For Jharkhand Kisan Samriddhi Yojana

झारखण्ड किसान समृद्धि योजना का आवेदन करने के लिए जो दस्तावेज जरूरी है वो निम्न है :

  • राशन कार्ड
  • जमीन का मालगुजारी रशीद
  • आधार कार्ड
  • वंशावली / शपथ पत्र
  • PM KISAN का पंजीकृत प्रमाण पत्र
  • जल स्रोत का प्रमाण पत्र (ग्राम सभा द्वारा)
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झारखंड किसान समृद्धि योजना की पात्रता

  • कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह /FPO/FPC/Co-operatives. PACS की ओर से समूह/संस्था के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं।
  • कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह (JSLPS पंजीकृत) /FPO/FPC/LAMPS/PACS का पंजीकृत कार्यालय झारखण्ड राज्य में होना चाहिए।
  • किसान/सदस्य/शेयर होल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • किसान/सदस्य/शेयर होल्डर के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।
  • एक परिवार से एक ही सदस्य पात्र होंगे।
  • किसान/परिवार/समूह के सदस्य के पास जल स्रोत एवं जमीन होने का प्रमाण होना चाहिए।
  • आधार लिंक्ड मोबाईल नम्बर होना चाहिए।
  • आधार लिंक्ड राशन कार्ड होना चाहिए।

Jharkhand Kisan Samriddhi Yojana Apply Full Process

झारखंड किसान समृद्धि योजना का आवेदन आप ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हैं:

  • इसके लिए आपको झारखंड किसान समृद्धि योजना के ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा I
  • इस योजना का आवेदन आप CSC CENTRE से कर सकते हैं I
  • इसके लिए CSC में लॉगिन करना होगा I
  • वहां पर आपको एक विकल्प मिलेगा जहां पर लाभुक का आधार नंबर डालकर KYC करना होगा I
  • उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा वहां पर जो विवरण मांगा गया है सभी विवरण को आधार के मुताबिक भर देना बिल्कुल सही से उसमें कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए I
  • उसके बाद जमीन के मुताबिक विवरण डालना होगा बिल्कुल सही से डाल देना है I
  • उसके बाद फसल का सही विवरण आपको भर देना है I
  • उसके बाद जो भी दस्तावेज आपको अपलोड करने को कहा गया है आप सभी दस्तावेज को सही से अपलोड कर दीजिएगा (जेपीजी / जेपीईजी)
    • राशन कार्ड
    • जमीन का मालगुजारी रशीद
    • आधार कार्ड
    • वंशावली / शपथ पत्र
    • PM KISAN का पंजीकृत प्रमाण पत्र
    • जल स्रोत का प्रमाण पत्र (ग्राम सभा द्वारा)

कुछ महत्वपूर्ण लिंक

सारांश

इस आर्टिकल पर आपको झारखंड किसान समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से बता चुके हैं कि इस योजना से आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं, क्या दस्तावेज जरूरी है, क्या पात्रता जारी किया गया है और भी बहुत सारी जानकारी आपको दे चुके हैं I इस योजना के अंतर्गत आपको 2 hp ther 5 hp का सोलर युक्त पंप सेट दिया जाएगा जो कि किसानों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होने वाले हैं, तो आशा करते हैं आपको इस योजना के बारे में कोई भी समस्या हो तो आपका समस्या का समाधान मिल चुका हो और अगर इसके अलावा आपको कुछ भी समस्या या संदेह हो तो आप हमें नीचे टिप्पणी जरुर करें I

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