इस सरकारी बचत योजना में निवेश की नहीं कोई लिमिट, पैसा होगा डबल, जितनी मर्जी हो उतने खोल सकते हैं अकाउंट – post office kisan vikas patra savings scheme rules interest rate there is no limit on investment

निवेशकों को किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) में निवेश करने की पूरी आजादी मिलती है. आप जितने चाहे उतने किसान विकास पत्र खाते ओपन कर सकते हैं. निवेशकों को बेहतर रिटर्न भी मिलता है. इस योजना में निवेश करने वालों का पैसा डबल होता है.

इस सरकारी बचत योजना में निवेश की नहीं कोई लिमिट, पैसा होगा डबल, जितनी मर्जी हो उतने खोल सकते हैं अकाउंट

इस सरकारी बचत योजना में निवेश की नहीं कोई लिमिट, पैसा होगा डबल, जितनी मर्जी हो उतने खोल सकते हैं अकाउंट

यदि आप अपने लिए किसी सुरक्षित निवेश के विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो सरकार की खास स्कीम किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) में निवेश करके बेहतर मुनाफ़ा कमा सकते हैं. इस स्कीम का संचालन सीधे भारत सरकार द्वारा किया जाता है. कोई भी निवेशक बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post office Kisan Vikas Patra) के माध्यम से सीधे निवेश कर सकते हैं.

निवेश की मिलती है पूरी आजादी

निवेशकों को किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) में निवेश करने की पूरी आजादी मिलती है. आप जितने चाहे उतने किसान विकास पत्र खाते ओपन कर सकते हैं. निवेशकों को बेहतर रिटर्न भी मिलता है. इस योजना में निवेश करने वालों का पैसा डबल होता है.

निवेश कौन कर सकते हैं

पोस्ट ऑफिस (Post Office) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कोई भी व्यस्क व्यक्ति किसान विकास पत्र योजना में निवेश कर सकता है. नाबालिग और मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों के लिए उनके अभिभावकों के द्वारा अकाउंट ओपन किया जा सकता है. यदि किसी नाबालिग की उम्र 10 साल से ज्यादा है तो वह अपने नाम से योजना में निवेश कर सकते हैं. तीन व्यक्ति मिलकर जॉइंट खाता खोल सकते हैं.

किसान विकास पत्र में निवेशक कितना भी निवेश कर सकते हैं. जिसकी शुरुआत 1000 रुपये से होती है. जिसमें निवेशक 100 रुपये के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं. भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत ब्याज दर तय की जाती है.

कितना मिलता है ब्याज

किसान विकास पत्र में निवेश करने पर निवेशकों को 7.5 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है.

ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट

कोई भी निवेशक अपने किसान विकास पत्र के अकाउंट को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं. हालाँकि ये केवल किसी विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है. उदाहरण के लिए खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता धारक के नॉमिनी या कानूनी वारिसों के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है. कोर्ट के किसी आदेश के बाद भी किसान विकास पत्र के खाताधारक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं.

रंजीता पथरा के बारे में

रंजीता पथरा
रंजीता पथरा सलाहकार

रंजीता, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से बैतूल की रहने वाली हैं, लेकिन पढ़ाई इंदौर से पूरी हुई. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा और लाइफस्टाइल की खबरों में ख़ास रूचि है.और पढ़ें
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